07 Oct 2026
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: महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझे-नायब तहसीलदार

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पीलीभीत/बीसलपुर ब्लॉक कार्यालय परिसर स्थित सभागार में उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह आयोजन के अंतर्गत महिलाओं को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने कहा की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह आयोजित कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एक काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिला को अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार प्राप्त है घरेलू हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया किस अधिनियम के तहत मुख्य रूप से पुरुष लिव इन पार्टनर या पुरुष द्वारा पत्नी जो घर में रह रही है इसके अलावा मां बहन के साथ की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए महिलाओं को पूरी तरीके से उनके अधिकार सुरक्षित है इसके अलावा मातृत्व संबंधी लाभ अधिकार के अंतर्गत मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं को सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि यह उनका अधिकार है मातृत्व लाभ के अंतर्गत एक नई मां के प्रसव के बाद 3 माह तक महिला के वेतन में सरकार द्वारा कोई भी कटौती नहीं की जाती है इसके बाद वह अपना काम दोबारा शुरू कर सकती है कन्या भ्रूण हत्या लिंग चयन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है बलात्कार की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। संबंधित एस एच ओ को जरूरी है कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था कराने को सूचित करें जिससे पीड़ित महिला को वकील द्वारा न्याय दिलाया जा सके इसके अतिरिक्त किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद तथा सूरज उगने से पहले गिरफ्तार करने का पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है पुश्तैनी संपत्ति पर जितना अधिकार पुरुष का है उतना महिला का भी है कार्यक्रम का संचालन सूरज कुमार ने किया जबकि कार्यक्रम में पीएलबी विधिक सेवा की ओर से नीलम शर्मा ,तौफीक रजा खान मौजूद रहे इसके अलावा कार्यक्रम में मृदुला शर्मा, पदमा, मोहम्मद ताहिर, आंगनवाड़ी संघ की अध्यक्ष ममता गंगवार के अतिरिक्त बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी समूह की महिलाएं मौजूद रही।

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